बहुचर्चित मामला: 12 साल की मासूम बार-बार कहती रही घर जाना है, नहीं मिली राहत; फंदे पर झूल गई बच्ची, 67 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

बहुचर्चित मामला: 12 साल की मासूम बार-बार कहती रही घर जाना है, नहीं मिली राहत; फंदे पर झूल गई बच्ची, 67 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर। जिस उम्र में एक बच्ची को पढ़ाई, खेल और परिवार के बीच अपना बचपन बिताना चाहिए था, उस उम्र में वह दूसरे के घर काम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक वह कई बार अपने घर लौटने की इच्छा जता चुकी थी, लेकिन उसकी बात अनसुनी रही। आखिरकार कथित प्रताड़ना से परेशान होकर 12 वर्षीय मासूम ने फांसी लगाकर जान दे दी। बहुचर्चित इस मामले में भटगांव पुलिस ने 67 वर्षीय श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया है।पुलिस के अनुसार श्रवण कुमार के घर काम करने वाली नाबालिग ने 1 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 3.15 बजे अपने कमरे में दुपट्टे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग क्रमांक 44/2026 दर्ज कर पड़ताल शुरू की। घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराई गई और शव को भटगांव एसईसीएल अस्पताल की मरच्यूरी में सुरक्षित रखवाया गया।नाबालिग की मौत को देखते हुए पंचनामा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराया गया। 2 सितंबर को जरही के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पंचनामा हुआ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव की चिकित्सकीय टीम ने पोस्टमार्टम किया। परिजन रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के विशेषज्ञों से दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। घटनास्थल से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया।

बयानों में सामने आई मासूम की पीड़ा

जांच के दौरान परिजनों, गवाहों के कथन, घटनास्थल निरीक्षण, जब्ती और दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाया गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में यह सामने आया कि बच्ची कई बार श्रवण कुमार से घर पहुंचाने की बात कहती थी। इसके बावजूद उसे वहीं रखकर काम कराया जाता रहा।पुलिस ने माना कि कथित दुर्व्यवहार और प्रताड़ना से वह परेशान थी। इसी मानसिक स्थिति में उसने यह घातक कदम उठाया।

एसपी के निर्देश, थाना प्रभारी की सक्रियता से जांच को मिली दिशा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सूरजपुर आईपीएस योगेश कुमार पटेल ने शुरू से ही सूक्ष्मता से जांच के निर्देश दिए। उनके मार्गदर्शन में भटगांव थाना प्रभारी बृजेश सिन्हा ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल, साक्ष्यों और गवाहों से जुड़ी कड़ियों को जोड़ते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाई।परिजनों की आपत्ति पर दोबारा पोस्टमार्टम कराने से लेकर उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल तक पुलिस ने हर पहलू को जांच में शामिल किया। इसके बाद श्रवण कुमार के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई की गई।

गंभीर धाराओं में केस, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने श्रवण कुमार के खिलाफ धारा 107 बीएनएस, जेजे एक्ट की धारा 75, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 14 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(ट) के तहत अपराध क्रमांक 166/2026 दर्ज किया।विवेचना के दौरान साक्ष्य मिलने पर 7 सितंबर 2026 को श्रवण कुमार पिता स्व. रामखेलावन, उम्र 67 वर्ष, निवासी ग्राम कोरन्धा, सरनापारा शांतिनगर, थाना भटगांव को गिरफ्तार कर लिया गया। समाचार लिखे जाने तक मामले में आगे की विवेचना जारी है।