कथित भाजपा नेता पर जिला बदर की कार्रवाई, छह जिलों की सीमा से एक साल के लिए निष्कासित

कथित भाजपा नेता पर जिला बदर की कार्रवाई, छह जिलों की सीमा से एक साल के लिए निष्कासित

सरगुजा समेत जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर और सूरजपुर में प्रवेश पर रोक

अम्बिकापुर, 10 सितम्बर 2026। कानून-व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कथित भाजपा नेता जितेन्द्र कुजूर उर्फ मोनू कुजूर के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। ग्राम सोहगा, तहसील दरिमा निवासी जितेन्द्र को अगले एक वर्ष तक सरगुजा समेत छह जिलों की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक, सरगुजा की ओर से राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसके आधार पर जिला दण्डाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुना। सुनवाई के दौरान अभियोजन एवं रिपोर्टकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के परीक्षण के बाद लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई।

इसके बाद जिला दण्डाधिकारी, सरगुजा ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत निष्कासन का आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक 10 सितम्बर 2026 से एक वर्ष की अवधि तक जितेन्द्र कुजूर उर्फ मोनू कुजूर को सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर जिले की सीमा से बाहर रहना होगा।

प्रशासन की इस कार्रवाई को क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में उठाए गए कड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जिला बदर का आदेश प्रभावी रहने के दौरान संबंधित व्यक्ति के इन छह जिलों की सीमा में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।