चार माह की कवायद पूरी: सूरजपुर में 6.75 लाख मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
9,682 नए नाम जुड़े, राजनीतिक दलों को सौंपी गई फोटोयुक्त प्रति, अपील की पूरी व्यवस्था लागू
सूरजपुर, 21 फरवरी 2026।लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) अभियान के चार माह बाद अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शनिवार को जिला संयुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में किया गया।जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर एस. जयवर्धन ने इस अवसर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अंतिम मतदाता सूची की एक फोटोयुक्त हार्ड कॉपी एवं एक फोटोरहित सॉफ्ट कॉपी निःशुल्क प्रदान की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता लोकतंत्र की आधारशिला है। अभियान में सक्रिय सहयोग के लिए उन्होंने जिलेवासियों, बीएलओ एवं निर्वाचन टीम का आभार व्यक्त किया।उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र शर्मा ने जानकारी दी कि 27 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हुए इस अभियान के दौरान दावा-आपत्ति, विशेष शिविर, घर-घर सत्यापन और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जांच जैसी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। प्रारूप प्रकाशन के बाद अंतिम सूची में 9,682 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है। अब जिले में कुल 6,75,186 पंजीकृत मतदाता हैं।
विधानसभा वार तस्वीर: तीनों सीटों पर बढ़ा मतदाता आधार
प्रेमनगर: 3,996 नए मतदाता जुड़े, कुल संख्या 2,22,359
भटगांव: 3,871 नए मतदाता जुड़े, कुल संख्या 2,26,744
प्रतापपुर: 4,781 नए मतदाता जुड़े, कुल संख्या 2,26,083
अधिकारियों के अनुसार, युवा मतदाताओं की भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो आगामी चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।
ऑनलाइन भी उपलब्ध है पूरी सूची
अंतिम मतदाता सूची जिला सूरजपुर की आधिकारिक वेबसाइट एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। मतदाता अपने नाम, फोटो एवं अन्य विवरण की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं।
नाम छूटा या जानकारी में त्रुटि..? जानें क्या करें
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अंतिम प्रकाशन के बाद भी मतदाता अपने अधिकार सुरक्षित रखते हैं—
नया नाम जुड़वाने हेतु: फॉर्म-6 भरकर घोषणा पत्र व आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन।
नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार/स्थानांतरण हेतु: फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन।
किसी नाम पर आपत्ति हेतु: फॉर्म-7 भरकर संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करें।
आवेदन वोटर पोर्टल, ECINET ऐप, बीएलओ अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है।
अपील की भी पूरी व्यवस्था
कैटेगरी ‘सी’ (लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी) के तहत जिन मतदाताओं के नाम विधिवत सुनवाई के बाद विलोपित किए गए हैं, वे—
15 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील कर सकते हैं।
यदि प्रथम अपील से संतुष्ट न हों तो 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से लोकतांत्रिक अधिकार के प्रति सजग रहने, मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने और आवश्यक होने पर समय पर दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अपील की है। कुलमिलाकर सशक्त मतदाता सूची ही सशक्त लोकतंत्र की पहचान है — इसी संदेश के साथ अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूर्ण की गई।