गुमास्ता की जगह अब ट्रेड लाइसेंस, निगम क्षेत्र के दुकानदारों को नई व्यवस्था की जानकारी
अम्बिकापुर। नगर पालिक निगम क्षेत्र में संचालित दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अब गुमास्ता के स्थान पर ट्रेड लाइसेंस जारी किया जाएगा। नई व्यवस्था को लेकर निगम प्रशासन ने प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए व्यवसायियों को आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। शुक्रवार को निगम आयुक्त विनय कुमार अग्रवाल ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों और वार्ड प्रभारियों को सभी पात्र प्रतिष्ठानों तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए।बैठक में बताया गया कि पहले दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के लिए दुकान स्थापना पंजीयन अथवा गुमास्ता जारी किया जाता था, लेकिन वर्तमान में निगम द्वारा गुमास्ता जारी नहीं किया जा रहा है। इसके स्थान पर व्यापार अनुज्ञप्ति यानी ट्रेड लाइसेंस की व्यवस्था लागू की गई है।ट्रेड लाइसेंस का शुल्क प्रतिष्ठान के निर्मित क्षेत्रफल और उसके स्थान के आधार पर निर्धारित होगा। निगम क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। 15 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क अथवा बड़े बाजार क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठानों से 6 रुपये प्रति वर्गफीट, 7.5 से 15 मीटर चौड़ी सड़क या छोटे-मध्यम बाजारों में स्थित दुकानों से 5 रुपये प्रति वर्गफीट और 7.5 मीटर से कम चौड़ी सड़क, मोहल्ले अथवा कॉलोनी में संचालित प्रतिष्ठानों से 4 रुपये प्रति वर्गफीट शुल्क लिया जाएगा।
व्यवसायी ट्रेड लाइसेंस के लिए सेवा सेतु पोर्टल (sewasetu.cgstate.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी चॉइस सेंटर में जाकर भी प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। आवेदन के लिए पहचान पत्र के साथ भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा किरायानामा प्रस्तुत करना होगा।
आयुक्त ने वार्ड प्रभारियों को दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्कूलों और अस्पतालों से संपर्क कर लाइसेंस प्रक्रिया की जानकारी देने को कहा है। वहीं, सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र में आयोजित होने वाले छह विशेष सेवा शिविरों में भी ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। इससे स्थानीय व्यवसायियों को अपने क्षेत्र में ही आवेदन करने का अवसर उपलब्ध होगा।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0