फोर्टिफाइड चावल के अवैध भंडारण पर बड़ा एक्शन, अरूण ट्रेडर्स के खिलाफ FIR के आदेश

फोर्टिफाइड चावल के अवैध भंडारण पर बड़ा एक्शन, अरूण ट्रेडर्स के खिलाफ FIR के आदेश

अम्बिकापुर, 28 जुलाई 2025। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के फोर्टिफाइड चावल के अवैध भंडारण के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। खरसिया चौक स्थित अरूण ट्रेडर्स के खिलाफ कलेक्टर न्यायालय, सरगुजा ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उक्ताशय पर प्राप्त जानकारी अनुसार बीते 14 जुलाई 2025 को खाद्य विभाग की टीम ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देश पर अरूण ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रक (CG15 AC 0189) में लोड 220 बोरे (लगभग 110 क्विंटल) फोर्टिफाइड चावल बरामद हुआ, जो PDS के लिए निर्धारित है। खाद्य अधिकारी के प्रतिवेदन में स्पष्ट हुआ कि इस चावल का खुले बाजार में क्रय-विक्रय छत्तीसगढ़ PDS आदेश 2016 का उल्लंघन है, जो दंडनीय अपराध है। वहीं दूसरी तरफ दुकान संचालक अरूण कुमार अग्रवाल ने दावा किया कि वह ग्रामीणों से चावल खरीदकर राइस मिल ले जा रहे थे और उन्हें फोर्टिफाइड चावल की मिलावट की जानकारी नहीं थी। हालांकि, कलेक्टर न्यायालय ने उनके तर्क को खारिज करते हुए इसे असंतोषजनक माना। न्यायालय ने जब्त चावल को PDS के लिए उपयोग योग्य मानते हुए FIR दर्ज करने और ट्रक व चावल को अरूण अग्रवाल की सुपुर्दगी में रखने का निर्देश दिया। खाद्य अधिकारी को 7 दिनों के भीतर कार्यवाही की जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है। 

खाद्यान्न कालाबाजारी पर सख्ती यह कार्रवाई PDS में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने की दिशा में प्रशासन का बड़ा कदम है।