सड़कों पर आवारा पशुओं को रोक के लिए सख्त आदेश, उल्लंघन पर सजा और जुर्माना
अम्बिकापुर। जिले में सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश (प्रकरण क्रमांक WP (PIL) No. 58/2019, 63/2019, दिनांक 08/07/24) के पालन में जिला दंडाधिकारी ने सभी पशु मालिकों को अपने पशुओं को बांधकर रखने और सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र रूप से न छोड़ने का निर्देश दिया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 285 और 291 के तहत सजा व जुर्माना, साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में NH-130 पर 8 आवारा गायों की सड़क हादसे में मौत के बाद यह कदम उठाया गया है। बारिश के मौसम में चारागाह की कमी के कारण पशु सड़कों पर भटकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईपीएस राजेश कुमार अग्रवाल के प्रस्ताव पर प्रशासन ने सभी अनुभागों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। पशु मालिकों से अपील की गई है कि वे अपने पशुओं की उचित देखभाल करें, ताकि सड़कें सुरक्षित रहें और जन-धन की हानि रोकी जा सके। जिला और ग्राम स्तर पर गठित समितियां इस आदेश का सख्ती से पालन कराएंगी।