पत्नी के अवैध संबंधों का शक बना कत्ल की वजह, गमछे से गला घोंटकर उतारा मौत के घाट: डॉग स्क्वायड ने खोला राज, दोनों को उम्रकैद

पत्नी के अवैध संबंधों का शक बना कत्ल की वजह, गमछे से गला घोंटकर उतारा मौत के घाट: डॉग स्क्वायड ने खोला राज, दोनों को उम्रकैद

सूरजपुर। अवैध संबंध के चक्कर में पति को गमछे से गला घोंटकर मार डाला और लाश को खेत में फेंक दिया। लेकिन डॉग स्क्वायड की सूंघने की ताकत, लास्ट सीन थ्योरी और कॉल डिटेल्स ने अपराधियों का पूरा खेल उजागर कर दिया। माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्यारी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। दरअसल ग्राम नमदगिरी निवासी सुनील देवांगन (उम्र 30 वर्ष) 2 जनवरी 2024 की शाम 7 बजे घर से घूमने निकले थे, लेकिन रात भर नहीं लौटे। अगली सुबह भाई विजय शौच के लिए सोहन के खेत गए तो वहां खून से लथपथ शव पड़ा देखा। सरपंच पति ने पहचान की तो मालूम चला कि यह सुनील का शव है। थाना सूरजपुर में मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें डॉक्टरों ने हत्या की पुष्टि की। इसके बाद अपराध क्रमांक 04/2024 धारा 302 भादवि के तहत केस दर्ज हुआ।विवेचना थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विमलेश दुबे ने संभाली। मौके पर डॉग स्क्वायड बुलाया गया। कुत्ता सीधे मृतक के कमरे से पत्नी लक्ष्मी देवांगन  की ओर दौड़ा और भौंकने लगा। मुखबिरों से भी लक्ष्मी के रामकुमार केवट  से अवैध संबंधों की खबर मिली। पूछताछ में लक्ष्मी टूटी और कबूल लिया – पति को शक था, झगड़ा होता था। रामकुमार के साथ मिलकर योजना बनाई, गमछे से गला दबाकर मार डाला और लाश खेत में फेंक दी।फॉरेंसिक सबूत, कॉल डिटेल्स और लास्ट सीन थ्योरी से केस पुख्ता हुआ। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की गई। अपर लोक अभियोजक के.के. नाविक ने पैरवी की। विद्वान न्यायाधीश डायमंड कुमार गिलहरे ने सुनवाई पूरी कर रामकुमार और लक्ष्मी को धारा 302/34 भादवि में उम्रकैद + 10-10 हजार जुर्माना, धारा 201/34 में 2 साल सश्रम कारावास + 10-10 हजार जुर्माना किया है।