हरियाणा गुंडों का सरगुजा में खौफ: जमीन कब्जे के नाम पर हथियारबंद धमकी, तीनों आरोपी धराए
अम्बिकापुर ।जमीन हड़पने के चक्कर में हरियाणा से आए गुंडों ने सरगुजा में खूनी खेल खेलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तत्परता ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कोतवाली थाने की टीम ने तीनों हथियारबंद अपराधियों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से बलेनो कार, स्टील रॉड, बांस का डंडा और लोहे का चापर बरामद हुआ। संगठित अपराध की धारा जोड़कर सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि ऐसे गुंडों का सफाया हो सके।मामला कांतिप्रकाशपुर लुचकी घाट का है, जहां शनिवार (22 नवंबर) को पटवारी-आरआई की मौजूदगी में जमीन नापी-समीकरण के दौरान दो गुटों में जमकर ठन गई। प्रार्थी सद्दाम खान के मुताबिक, मोहम्मद साहिल ने उन्हें विवाद सुलझाने बुलाया। वहां पहुंचे तो देखा कि साहिल, अताउल्लाह और उनके साथी फैजान, सरोज अहमद व नुमान के गुट से भिड़ पड़े। विवाद बढ़ा तो फैजान ने हरियाणा के गुंडों को फोन कर बुला लिया। बलेनो कार (नंबर HR-56-51-1125) से उतरे तीनों हमलावरों ने चापर, डंडा और रॉड लहराते हुए सद्दाम, आमिर खान व मोहम्मद साहिद को पीटा। गालियां बरसाते हुए धमकी दी, दोबारा जमीन पर आए तो जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफना देंगे!झड़प के दौरान साहिद का मोबाइल गिर गया, जबकि उर्स उस्मान वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। नुमान व फैजान ने उसका फोन छीनकर तोड़ डाला। गुंडों ने साहिल को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन भीड़ देख भागने लगे। एक स्थानीय ने एक आरोपी को अपनी कार में बिठाकर भगा दिया। सद्दाम की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 884/25 दर्ज हुआ, जिसमें धारा 296(बी), 351(3), 115(2), 191(3) बीएनएस व 25-27 आर्म्स एक्ट लगी।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईपीएस राजेश कुमार अग्रवाल ने मामले को संज्ञान में लेते ही कोतवाली टीम को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। विवेचना में प्रार्थी व गवाहों के बयान दर्ज कर घटनास्थल का मुआयना कर मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपी बतौर सागर उर्फ पहलवान निवासी ग्राम इसराना, थाना इसराना, पानीपत (हरियाणा),अमित कुमार निवासी ग्राम खेड़ीसाथ, थाना आईएमटी, रोहतक (हरियाणा) और विजय लोहार निवासी ग्राम किलोई, थाना रोहतक (हरियाणा) को गिरफ्तार कर लियापूछताछ में तीनों ने अपराध कबूल लिया। खुलासा हुआ कि ये पहले भी थाना सीतापुर (क्र.371/24, धारा 309(4), 310(2) बीएनएस व 25 आर्म्स) व थाना गांधीनगर (क्र.12/24, धारा 308(5) बीएनएस) के मामलों में जेल जा चुके थे। जमानत पर रिहा होने के बाद अम्बिकापुर व आसपास संगठित अपराध रच रहे थे। इसी आधार पर धारा 111(2)(ख) बीएनएस (संगठित अपराध) जोड़ी गई। हथियारों व बलेनो कार को जब्त कर तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया।यह कार्रवाई थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा के नेतृत्व में एएसआई अदीप प्रताप सिंह, एएसआई विवेक पांडेय, प्रधान आरक्षक सूरज राय, आरक्षक अमरेश सिंह व संजीव चौबे ने नाइट आउटिंग में यह सफलता हासिल की।