खाद्य निरीक्षक निलंबित: राशन कार्ड सत्यापन में लापरवाही बनी वजह
अम्बिकापुर, 18 जुलाई 2025। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संदिग्ध राशन कार्डों के भौतिक सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले खाद्य निरीक्षक सतपाल सिंह कंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सरगुजा कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत की है।
खाद्य विभाग द्वारा श्री कंवर को 15 जुलाई 2025 तक सत्यापित राशन कार्डों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन, पिछले तीन दिनों में उनकी कार्य प्रगति बेहद निराशाजनक रही। इस पर 16 जुलाई को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनके जवाब को असंतोषजनक और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत पाया गया। कलेक्टर ने इसे पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही और स्वेच्छाचारिता मानते हुए निलंबन का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में श्री कंवर का मुख्यालय जिला कार्यालय (खाद्य शाखा), अंबिकापुर निर्धारित किया गया है, जहां उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। कुलमिलाकर यह कार्रवाई खाद्य वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कठोर कदम माना जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।