बस कंडक्टर की हरकतों ने नवविवाहिता के वैवाहिक जीवन में उत्पन्न किया कलह ... छेड़छाड़ से लेकर फोन पर गंदी अफवाहें
बलरामपुर।वाड्रफनगर की सड़कों पर दौड़ने वाली विजय बस का कंडक्टर सत्यजीत राय की गंदी हरकत ने हर किसी को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। 52 वर्षीय इस आरोपीत ने न सिर्फ एक अनुसूचित जनजाति महिला दीपाली नेताम से छेड़छाड़ की, बल्कि शादी के बाद उसके पति को फोन करके ऐसी गंदी अफवाहें फैलाईं कि दांपत्य जीवन में तूफान आ गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 354, 354(क) IPC और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(ब)(i)(ii) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया लेकिन यह घटना महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है।घटना पर प्राप्त जानकारी अनुसार दीपाली, जो कछिया से वाड्रफनगर विजय बस से आ-जा करती थी, ने अपनी मां के साथ चौकी वाड्रफनगर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि 5 अप्रैल 2024 को ग्राम कैलाशपुर के पास आरोपी सत्यजीत राय ने उसकी सीट के बगल में बैठकर गलत नीयत से बैड टच करने की कोशिश की। डरकर दीपाली ने मना कर दिया और घर जाकर मां को बताया, लेकिन लोक लाज के डर से और शादी तय होने की वजह से चुप रह गई।शादी के महज 21 दिन बाद, 26 अप्रैल 2024 को सत्यजीत ने दीपाली के पति को फोन किया और उसके बारे में भ्रामक व गंदी बातें कहकर वैवाहिक जीवन में खलल डाल दी। परेशान होकर दीपाली ने आखिरकार 13 सितंबर 2025 को चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई। अपराध क्रमांक 171/25 में IPC की धाराओं के साथ ST प्रमाण-पत्र दिखाने पर SC/ST एक्ट भी जोड़ दिया गया।पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए आरोपी सत्यजीत राय (पिता स्वर्गीय संतोष राय, निवासी धनगांव, चौकी तातापानी, जिला बलरामपुर) की तलाशी ली। 14 सितंबर को उसे गिरफ्तार कर जेएमएफसी कोर्ट वाड्रफनगर में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल हो गया। वहीं दूसरी तरफ यह मामला बस यात्रियों, खासकर महिलाओं के लिए खतरे की घंटी है। क्या सड़क पर सफर अब भी सुरक्षित....?