रक्षाबंधन पर केंद्रीय जेल अम्बिकापुर में कड़े दिशा-निर्देश: दो बहनों को मिलने की अनुमति, सिर्फ सोनपापड़ी की भेंट स्वीकार्य

रक्षाबंधन पर केंद्रीय जेल अम्बिकापुर में कड़े दिशा-निर्देश: दो बहनों को मिलने की अनुमति, सिर्फ सोनपापड़ी की भेंट स्वीकार्य

अम्बिकापुर, 06 अगस्त 2025: रक्षाबंधन के पावन पर्व को केंद्रीय जेल अम्बिकापुर में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से मनाने के लिए जेल मुख्यालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के निर्देशानुसार व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जेल अधीक्षक ने बताया कि 09 अगस्त को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सुरक्षा के पहलुओं को प्राथमिकता दी गई है, ताकि बंदी भाई-बहनों के बीच यह त्योहार बिना किसी व्यवधान के हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके।

जेल प्रशासन के अनुसार, एक बंदी भाई से मिलने के लिए केवल दो बहनों को अनुमति दी जाएगी। इस दौरान बहनें अपने साथ केवल 100 ग्राम पैक सोनपापड़ी ला सकेंगी, जिसे भेंट के रूप में स्वीकार किया जाएगा। राखी बांधने के लिए प्रत्येक बंदी को 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। प्रवेश के लिए आधार कार्ड का पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिसके बिना जेल परिसर में प्रवेश संभव नहीं होगा।

सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए जेल प्रशासन ने प्रतिबंधित सामग्रियों की सूची भी जारी की है। मोबाइल फोन, नकदी, तंबाकू, तंबाकू युक्त पदार्थ, गांजा, चरस या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ लाना पूर्णतः वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति इन सामग्रियों के साथ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि इन नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी।

जेल प्रशासन ने यह भी अपील की है कि सभी आगंतुक इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, ताकि रक्षाबंधन का यह पर्व बंदियों और उनके परिजनों के लिए एक स्मरणीय और सुरक्षित अनुभव बन सके। यह व्यवस्था न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि त्योहार के उत्साह को भी बनाए रखेगी।