प्रधानमंत्री आवास में अवैध यूरिया भंडारण पर सख्त कार्रवाई: 1640 बोरी जब्त, दो पर FIR के आदेश
अम्बिकापुर, 15 जुलाई 2025। कलेक्टर विलास भोसकर ने उदयपुर तहसील के ग्राम डांडगांव में प्रधानमंत्री आवास में अवैध रूप से 1640 बोरी यूरिया भंडारण के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। सुखराम और पंकज अग्रवाल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/5 व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।तहसीलदार उदयपुर को मिली सूचना के आधार पर 25 जून 2025 को तहसीलदार, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, हल्का पटवारी और ग्रामीणों की मौजूदगी में मौके पर जांच की गई। पंकज अग्रवाल द्वारा ताले की चाबी न देने पर ताला तोड़कर मकान में प्रवेश किया गया, जहां 1640 बोरी यूरिया भंडारित मिला। जांच में कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। पंकज ने दावा किया कि वह किसानों को भाड़े पर उर्वरक पहुंचाता है और यह स्टॉक अस्थायी रूप से सुखराम के खाली मकान में रखा गया था। न्यायालय ने तर्क को असंतोषजनक माना और वैध दस्तावेजों के अभाव में उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन मानते हुए उदयपुर थाने को 7 दिनों में प्राथमिकी दर्ज कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। जब्त यूरिया को जिला विपणन अधिकारी, अंबिकापुर की सुपुर्दगी में सौंपने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।